लखनऊ/ उत्तर प्रदेश सरकार ने इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा (108 एंबुलेंस) पर एस्मा (एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट) लागू कर दिया है। यानी, एंबुलेंस सेवा के संचालन में बाधा उत्पन्न करने वालों को इस एक्ट के तहत जेल भेजा जाएगा।
सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य वी हेकाली झिमोमी ने शनिवार को 108 एंबुलेंस सेवा को एस्मा के दायरे में लाने का आदेश जारी किया। 22 व 23 सितंबर को पूर्व कर्मचारियों की ओर से इस सेवा को बाधित करने की धमकी को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने बताया कि महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. पद्माकर सिंह ने जानकारी दी थी कि एंबुलेंस सेवा 108, 102 और एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस सेवा को बाधित करने के लिए पूर्व कर्मचारी व असामाजिक तत्व सक्रिय हैं। इनके बहकावे में कुछ कर्मचारी भविष्य में हड़ताल पर जा सकते हैं। इससे जनता को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
लक्ष्मीपुर से श्रीनरायन गुप्ता ----------------------------------- लक्ष्मीपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत रुद्रपुर शिवनाथ में 25 अक्टूबर को रोस्टर में हो रहे सफाई कार्य का खंड विकास अधिकारी मृत्युंजय यादव द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें शिवम चौरशिया हथियागढ,अनीता गुप्ता जंगल हथियागढ,निर्मला चौधरी सोन्धी सहित तीन सफाई कर्मी द्वारा सफाई कार्य न कर पंचायत भवन पर बैठे हुए मिले। बीडीओ के कहने के बावजूद भी तीन सफाईकर्मी सफाई स्थल पर नही पहुंचे थे वही बड़ी लापरवाही को दर्शाता है।बीडीओ लक्ष्मीपुर मृत्युंजय यादव ने कार्य के लापरवाही बरतने मे तीन सफाई कर्मियों को नोटिस जारी कर तीन दिवसों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है।सही जवाब नही मिलने पर विभागीय कार्रवाई किया जाएगा।स्वच्छता अभियान को लेकर यदि शिकायत आई तो उससे गंभीरता से लिया जाएगा।
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