गोरखपुर महानगर के शाहपुर क्षेत्र के बिछिया मोहल्ला की तरन्नुऐम बानो को उनके पति ने एक बार में तीन तलाक कहकर नाता तोड़ लिया है। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने उन्हें तलाक दिया है। पीडि़ता ने पुलिस क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण सिंह को प्रार्थना पत्र देकर पति के विरुद्ध तीन तलाक अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग किया है। पुलिस इस मामले पर विधिक विशेषज्ञ से विधिक राय ले रही है।
तलाक बोलकर घर से निकाला किया वेघर
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वर्ष 2017 में तरन्नुम बानो की शादी,इलाहीबाग निवासी एक युवक के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल में दहेज के लिए उनका उत्पीडऩ शुरू हो गया। दहेज की मांग पूरी न होने पर जुलाई में पति ने एक बार में तीन तलाक कहकर उन्हें घर से निकाल दिया। तभी से उन्होंने मायके में शरण ले रखा है।
विधिक विशेषज्ञ से राय ले रही है पुलिस
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फरियाद लेकर सीओ के पास पहुंची महिला ने पति के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। बता दें कि तीन तलाक अधिनियम 31 जुलाई को गजट हुआ था। तरन्नुम बानो ने जुलाई मे ही पति के तलाक देने का दावा किया है। उनका मामला नए बने तीन तलाक अधिनियम के तहत आएगा की नहीं, पुलिस इस पर विशेषज्ञ से विधिक राय ले रही है। सीओ ने कहा कि विधिक राय के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
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