महराजगंज से करूणेश पाण्डेंय
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महराजगंज जिलाधिकारी डॉ उज्जवल कुमार ने मंगलवार को एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि भारत सरकार, इलेक्ट्राॅनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्राॅनिक निकेतन, 6, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली के पत्र संख्या 16(1)/2020 CLES दिनांक 20.03.2020 के निर्देशानुसार कोरोना वायरस की बीमारी एक महामारी है, इसके सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया, प्रिन्ट मीडिया व इलेक्ट्राॅनिक मीडिया पर कोई भी बिना पुष्टि के खबर/समाचार ना प्रसारित करें l यदि प्रसारित करता है, तो उसके खिलाफ information technology एक्ट 2000 एवं नियम 2011 के section-79 की आईटी एक्ट की धारा के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
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